केंद्र सरकार ने एक अहम अधिसूचना जारी करते हुए 1 फरवरी से GST मुआवजा सेस (Compensation Cess) को समाप्त करने की घोषणा की है। इसके साथ ही इसी तारीख से तंबाकू उत्पादों पर नया टैक्स ढांचा लागू किया जाएगा।
सरकारी अधिसूचना के अनुसार, जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए लगाए गए मुआवजा सेस की अवधि अब पूरी हो चुकी है। ऐसे में सरकार ने इसे औपचारिक रूप से खत्म करने का फैसला लिया है।
वहीं, तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों पर अब नया कर प्रणाली लागू होगी, जिसके तहत टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव किया गया है। माना जा रहा है कि इससे तंबाकू उत्पादों की कीमतों पर असर पड़ सकता है और उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ बढ़ सकता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम सरकार के राजस्व प्रबंधन को मजबूत करेगा और स्वास्थ्य से जुड़ी नीतियों को भी समर्थन देगा। आने वाले दिनों में इसका असर तंबाकू उद्योग और बाजार पर साफ तौर पर दिखाई देगा।


